सिर्फ कॉलोनियों में ही दौड़ पाएगा ई रिक्शा
- मेट्रो स्टेशन से 25 मीटर पहले उतरानी होगी सवारी
- 12 जोन में अलग- अलग नम्बर की होगी सिरिज
- घर पर ही करनी होगी चार्जिंग, निगम ने तैयार की ई रिक्शा पर पॉलिसी
नई दिल्ली 11 अगस्त (निहाल सिंह) गाइडलाइन न होने की वजह सें ई रिक्शा पर लगी रोक को हटवाने के लिए निगम ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। निगम ने ई रिक्शा पर पॉलिसी तैयार कर ली है। पॉलिसी के तहत अब ई रिक्शा सिर्फ कॉलोनियों में ही दौड़ सकेंगे। और मैट्रो स्टेशन के पास जाम न लगे इसलिए सवारी को स्टेशन से 25 मीटर दूर ही उतारना और चढ़ाना होगा।
फिलहाल इस पॉलिसी को दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी)तैयार कर रहा है, लेकिन तैयार होने के बाद तीनों निगमों में यही पॉलिसी मान्य होगी। एसडीएमसी के नेता सदन सुभाष आर्य ने बताया कि निगम जल्द से जल्द ई रिक्शा वालों को राहत देने के कार्य में जुटी हुई है। इसी कार्य के तहत निगम अपनी पॉलिसी बना रही है। उन्होंने कहा तीनों निगमों के नेताओं और निगम आयुक्तों ने पॉलिसी के लिए सुझाए गए सुझावों पर अपनी सहमति दे दी है। आर्य ने कहा कि चूंकि ई रिक्शा का उपयोग वहां होता है जहां पर परिवहन विभाग के साधन उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे में ई रिक्शा को कॉलोनियों में ही दौडऩे की ही अनुमति होगी।
विशेषज्ञों के सुझाव के अनुसार 60 फीट से चौड़ी सड़को पर ई रिक्शा के चलने से सड़क हादसों की वजह बनता है इसलिए उसके इन सड़को पर सवारी ढोने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन यह इन सड़को से दूसरी कॉलोनी में जाने (क्रास) करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसके साथ ही 4 सवारी और पचास किलों का वजन के साथ घर पर ही चार्जिंग करने का नियम भी लागू होगा।
सुभाष आर्य ने बताया कि यह रिक्शा ट्रैफिक नियमों के अनुसार ही चलेंगे। जिसमें नियमों के उल्लघंन करने पर जुर्माना भी किया जाएगा। अब एसडीएमसी पॉलिसी बनाकर निगम इसे सदन की बैठक में प्रस्तुत करने की तैयारी कर रही हैं। बता दें कि गाइडलाइन न होने की वजह से दिल्ली उ"ा न्यायालय ई रिक्शा पर पांबदी लगा रखी है।
12 कलर के होंगे ई रिक्शा
एमसीडी ने ई रिक्शों के पंजीकरण की अलग व्यवस्था करने पॉलिसी बनाई है। जिसके तहत निगम का हर जोन इसके पंजीयन के बाध्य होगा। जिसमें उसे पंजीकरण नम्बर के साथ चालक का मोबाइल नम्बर,पते के साथ हैल्पलाइन नम्बर भी लिखना होगा। वही बताया जा रहा है कि दिल्ली में 12 रंग के ई रिक्शा चलाने की योजना है।
यह होंगे नियम
- ट्रैफिक नियमों के दायरे में चलना होगा
- 60 फीट से चौड़ी सड़को पर ही दौडऩा होगा
- 4 सवारी और पचास किलों वजन से 'यादा करने पर होगा जुर्माना
- हर रिक्शा के पीछे लिखना होगा चालक का नम्बर और पता
- बीमा भी जरूरी होगा
- ड्राइविंग लाईसेंस ॉ
-घर पर ही करनी होगी चार्जिंग